बस्ती. शंभूपाल हत्याकांड में न्यायालय ने सपा सरकार के पूर्व मंत्री रामकरन आर्य को आजीवन कारावास एवं 20000 जुर्माना की सजा सुनाई है। बता दें, 24 नवंबर, 1994 को 12 बजे दिन में फौब्बारा तिराहा पर भरवलिया निवासी शंभूपाल की हत्या कर दी थी। मामले में राम करन आर्य सहित चार लोगों को आरोपी बनाया गया था।
पूरा मामला 23 नवंबर 1994 को 12 बजे दिन में तत्कालीन नगर पूरब विधान सभा क्षेत्र के विधायक रामकरन आर्य कंपनी बाग से गांधी कला केंद्र की ओर जा रहे थे। पीछे से तत्कालीन विधायक सदर जगदंबिका पाल के चचेरे भाई शंभू पाल भी एक जीप से उनके पीछे आ रहे थे। ब्रेक फेल होने से उनकी गाड़ी रामकरन आर्य की गाड़ी से टकरा गई। दोनों में विवाद हो गया। वादी मुकदमा जयबख्श पाल के अनुसार, रामकरन व उनके साथियों ने शंभू पाल की हत्या कर दी थी।
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