सस्ते वाहन खरीदकर बुरे फंसे उपभोक्ता, अब इन BS3 वाहनों का नहीं होगा पंजीकरण



नई दिल्ली। पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण प्राधिकरण ने कहा कि ऑटो डीलर BS3 मॉडल के पंजीकरण पर पाबंदी को नाकाम बनाने के लिए उसकी फर्जी बिक्री का रास्ता अपना रहे हैं।

यह मुद्दा उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त एक निकाय की बैठक के दौरान उठा। इस बैठक में दिल्ली, एनसीआर के अधिकारी एवं ऑटो उद्योग के प्रतिनिधि शामिल थे।

ईपीसीए के एक सदस्य ने कहा, 'डीलर थोक में अपने रिश्तेदारों को BS3 वाहन बेच रहे हैं। मूल रूपसे ये फर्जी बिक्रियां यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही हैं कि जब उन्हें ग्राहकों को फिर से बेचा जाए तब उनका पंजीकरण किया जा सके।' लेकिन राज्यों ने पैनल को आश्वासन दिया कि पाबंदी को नाकाम करना कठिन है और यह कि वर्तमान पंजीकरण प्रणाली करीब करीब अभेद्य है।

उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी ने कहा कि फिलहाल हर वाहन की खरीद के बाद बिक्री कर भुगतान करना होता है और उसका ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। 31 मार्च तक बेचे गए BS3 वाहनों के मामले में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकर यह जांच करेगा कि पंजीकरण से पहले कर का भुगतान किया गया है या नहीं।' दिल्ली ने भी दावा किया कि उसके यहां भी ऐसी ही प्रणाली है।

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